सुप्रीम कोर्ट ने IPS कुंडू का DGP पद से तबादला करने के हाई कोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक
उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार को दिए गए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर बुधवार को रोक लगा दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार को दिए गए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर बुधवार को रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय ने जान का खतरा होने का दावा करने वाले एक कारोबारी पर दबाव डालने की कोशिश करने के आरोपों के बाद कुंडू को डीजीपी पद से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने उच्च न्यायालय के 26 दिसंबर, 2023 के निर्देश पर कुंडू को राज्य के आयुष विभाग के प्रधान सचिव के रूप स्थानांतरित करने का आदेश मंगलवार को जारी किया था।
शीर्ष अदालत के आदेश से अब यह सुनिश्चित होगा कि कुंडू तब तक राज्य पुलिस प्रमुख बने रहेंगे, जब तक उच्च न्यायालय अपने निर्देश को वापस लेने की उनकी अर्जी पर फैसला नहीं करता।
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प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसके बाद राज्य सरकार के तबादला आदेश पर भी रोक लगा दी।
पीठ ने आदेश दिया, ‘‘याचिकाकर्ता (कुंडू) को 26 दिसंबर, 2023 के आदेश को वापस लेने के उनके आवेदन के साथ कल (बृहस्पतिवार को) उच्च न्यायालय में जाने की छूट प्रदान की जाती है, जब इस विषय को कार्यवाही में लिया जाएगा।’’
पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। पीठ ने कहा कि जब तक आदेश वापसी के आवेदन का उच्च न्यायालय निस्तारण नहीं करता, तब तक राज्य डीजीपी के पद से कुंडू के तबादले के निर्देश पर स्थगन रहेगा।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि दो सप्ताह के अंदर आदेश वापसी के आवेदन को निस्तारित किया जाए।
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कुंडू के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि मामला ‘असाधारण’ है क्योंकि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उनका तबादला करने का निर्देश देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना था।
उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद कुंडू के स्थानांतरण का आदेश हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने मंगलवार को जारी किया था। उन्हें राज्य के आयुष विभाग में प्रधान सचिव बनाकर भेजा गया।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पुलिस महानिदेशक और कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक का तबादला किया जाए ताकि वे एक कारोबारी की जान को खतरा होने की उसकी शिकायत के मामले में जांच को प्रभावित नहीं कर पाएं।