Supreme Court: उच्चतम न्यायालय हिप्र के डीजीपी को हटाने को चुनौती देने वाली अधिकारी संजय कुंडूपर सुनवाई करेगा

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुंडू की उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से हटाए जाने को चुनौती दी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय
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नयी दिल्ली:  उच्चतम न्यायालय भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुंडू की उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से हटाए जाने को चुनौती दी है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को कुंडू की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों पर संज्ञान लिया। इसके बाद पीठ याचिका पर बुधवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गयी।

कुंडू का पक्ष रखते हुए रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारी की दलील नहीं सुनी और 26 दिसंबर को राज्य सरकार को उन्हें अन्य पद पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

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शीर्ष न्यायालय ने शुरुआत में कहा कि वह याचिका पर आज ही सुनवाई करेगा। बाद में उसने रोहतगी की दलीलों पर संज्ञान लिया और याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख तय की।

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कुंडू को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था। उन्हें आयुष विभाग में प्रधान सचिव के पद पर तैनात किया गया।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर को राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हटाने का निर्देश दिया था, ताकि वे एक कारोबारी की जान को खतरे संबंधी शिकायत की जांच को प्रभावित न कर सकें।

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