मुंबई में पेड़ कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, सुनाया ये बड़ा फैसला

डीएन ब्यूरो

मुंबई में आरे कॉलोनी में पेड़ कटाई को लेकर बवाल मचा हुआ है। ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 2500 से अधिक पेड़ों का काटा जाना राज्य सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

आरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
आरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई


मुंबईः मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए काटे जा रहे आरे कालोनी में पेड़ों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जहां मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पेड़ काटने पर रोक लगाने को कहा है, अदालत ने कहा कि अभी जितने पेड़ कट गए तो ठीक लेकिन आगे पेड़ नहीं कटेंगे। 

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सुप्रीम कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया और अगली सुनवाई तक वहां यथास्थिति बहाल रखने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जब तक फॉरेस्ट यानी एन्वायरन्मेंट बेंच का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आरे में यथास्थिति बहाल रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को करेगा।

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पेड़ कटाई का विरोध करते लोग

बता दें कि पिछले एक हफ्ते से लोगों द्वारा इस मामले पर मुंबई की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया था। जिन्हें रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड के लिए मुंबई पुलिस, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2700 पेड़ों को काटना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने माना कि 1500 से ज़्यादा पेड़ों को काटा जा चुका है।










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