Tamil Nadu: सेंथिल बालाजी को कोर्ट से झटका, धनशोधन के मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ायी
चेन्नई की एक सत्र अदालत ने धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गये तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की हिरासत शुक्रवार को छह नवंबर तक के लिए बढ़ा दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
चेन्नई: चेन्नई की एक सत्र अदालत ने धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गये तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की हिरासत शुक्रवार को छह नवंबर तक के लिए बढ़ा दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अली ने सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत छह नवंबर तक के लिए बढ़ा दी। सेंथिल बालाजी को पुझल केंद्रीय जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायाधीश अली की अदालत में पेश किया गया था।
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ईडी ने ‘नकद के बदले में नौकरी’ घोटाले से संबंधित एक धनशोधन मामले में 14 जून को सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में जब सेंथिल बालाजी परिवहन मंत्री थे तब यह कथित घोटाला हुआ था।
गिरफ्तारी के बाद सेंथिल बालाजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी बाईपास सर्जरी की गयी। बाद में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया । उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया तथा यहां पुझल जेल में डाल दिया गया। अदालत समय-समय पर उनकी हिरासत बढ़ाती रही है।
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इस बीच, ईडी ने 12 अगस्त को सेंथिल बालाजी के खिलाफ 3000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उससे पहले प्रधान सत्र अदालत दो बार उनके जमानत आवेदन खारिज कर चुकी थी।