Tamil Nadu Spurious Liquor Scandal: तीन और गिरफ्तार, आरोपियों पर दर्ज होगा हत्या का मामला
तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में नकली शराब कांड के सिलसिले में मेथेनॉल बनाने वाली एक निजी रासायनिक फर्म के मालिक सहित तीन लोगों को पुदुचेरी और चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया। नकली शराब कांड में राज्य में 21 लोगों की मौत हो गई थी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
पुदुचेरी: तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में नकली शराब कांड के सिलसिले में मेथेनॉल बनाने वाली एक निजी रासायनिक फर्म के मालिक सहित तीन लोगों को पुदुचेरी और चेन्नई से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। नकली शराब कांड में राज्य में 21 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि सभी 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया जाएगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस सप्ताह की शुरुआत में तमिलनाडु के विल्लुपुरम और चेंगालपट्टू जिलों में अलग-अलग घटनाओं में कथित रूप से नकली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। जान गंवाने वालों में 14 लोग विल्लुपुरम के मरक्कनम में एककियारकुप्पम के थे, जो इस केंद्रशासित प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है।
पुलिस ने बताया कि विल्लुपुरम जिले के मरक्कनम और चेंगलपट्टू जिले के चिथमुर में स्थानीय विक्रेताओं को चेन्नई के व्यक्ति ने मेथेनॉल उपलब्ध कराया था। उन्होंने बताया कि पुलिस के कर्मी बड़ी मात्रा में मेथेनॉल को जब्त करने के लिए तेजी से कार्रवाई में जुट गए हैं, जिससे अधिक जानमाल के नुकसान को रोकने में मदद मिले।
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चेन्नई स्थित पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में जिला पुलिस प्रमुखों और शहर के पुलिस आयुक्तों को 11 विनिर्माण इकाइयों और 71 अन्य संयंत्रों में मेथेनॉल के भंडारण का पता लगाने के लिए कहा गया है।
तमिलनाडु पुलिस ने मंगलवार को कहा था कि कई लोगों ने पुदुचेरी से ‘मेथनॉल ऑर्गेनिक केमिकल’ खरीदा था और नकली शराब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था।
‘मेथनॉल ऑर्गेनिक केमिकल’ हल्का, परिवर्तनशील, रंगहीन और ज्वलनशील तरल पदार्थ होता है, जिसका उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें अल्कोहल की गंध होती है।
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पुलिस ने बताया कि तमिलनाडु में स्थानीय विक्रेताओं को मेथेनॉल की आपूर्ति करने के आरोप में विल्लुपुरम पुलिस ने एलुमलाई और बरकातुल्लाह को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इलैया नांबी के रूप में पहचाने गए एक अन्य व्यक्ति को चेन्नई से पकड़ा गया।
विज्ञप्ति में कहा गया कि चूंकि मेथेनॉल मनुष्य के लिए जानलेवा है इसलिए बुधवार को गिरफ्तार किए गए लोगों सहित 13 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) को शामिल करने के लिए संबंधित थानों में दर्ज मामलों में बदलाव किया जा रहा है।