विद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर घोटाले में राज्यपाल ने पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमे को मंजूरी दी
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी. वी. आनंद बोस ने स्कूल की नौकरियों के लिए भर्ती में अनियमितताओं को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राजभवन के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी. वी. आनंद बोस ने स्कूल की नौकरियों के लिए भर्ती में अनियमितताओं को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राजभवन के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने कहा कि बोस ने मंगलवार को इस संबंध में अपनी मंजूरी दी।
नियमों के मुताबिक, राज्य के किसी मंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने के लिए राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है।
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अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, “बोस ने मंगलवार को अभियोजन को मंजूरी दे दी।”
प्रवर्तन निदेशालय ने चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती घोटाले के सिलसिले में पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया था।
इस घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर कई प्रशासनिक अधिकारियों, विधायकों, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अधिकारियों और कुछ तृणमूल कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया है।
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