यूनिवर्सिटी, कॉलेज फिर से खोलने के लिए UGC ने जारी की गाइडलाइन, जानिए क्या है नए नियम
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश दिए हैं। डाइनामाइट न्यूज़ पर जानिए क्या हैं वो नए नियम और दिशानिर्देश
नई दिल्लीः देश भर में शिक्षण संस्थानों में करीब 7 महीने के लॉकडाउन के बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए यूजीसी ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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शिक्षा मंत्रालय ने क्या कहा
शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आयोग द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के दिशानिर्देश के अनुपालन के लिए संबंधित राज्य/ केंद्र सरकारें फैसला करेंगी। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं।
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यूजीसी के जरूरी दिशानिर्देश
– केंद्र से वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने के लिए पहले संस्था प्रमुख को स्वयं संतुष्ट होना होगा।
– सभी संस्था प्रमुखों को कक्षाओं को खोलने के लिए निर्णय लेने की छूट दी गई है।
– सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्णय के अनुसार कक्षाएं संचालित होंगी।
– अन्य सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे राज्य के विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों को फैसला लेने का अधिकार होगा।
– सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
– विश्वविद्यालय और कॉलेज विभिन्न तरह की सुरक्षात्मक उपायों का उपयोग करके चरणबद्ध तरीके से परिसर खोलने की योजना बना सकते हैं।
– विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलने की योजना में प्रशासनिक कार्यालय, अनुसंधान प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय आदि को भी शामिल किया जा सकता है।
– रिसर्च के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं।
– विज्ञान-प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में स्नातकोत्तर छात्र शामिल हो सकते हैं, क्योंकि रिसर्च करने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होती है।
-अगर छात्र चाहें तो कक्षाओं में भाग न लेकर घर पर ही रहकर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं।
- कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले छात्रों को कैंपस में रहने, यूनिवर्सिटी या कॉलेज हॉस्टल में रूम साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।