लखनऊ: परिवहन विभाग को मिली बस चलाने की अनुमति, करना होगा इन नियमों का पालन

डीएन ब्यूरो

यूपी परिवहन विभाग को बसों को चलाने की अनुमति सरकार द्वारा सोमवार को दे दी गयी हैं। लेकिन यात्रियों को इस दौरान कुछ कड़े नियमों का पालन करना होगा। जानिये, क्या है यात्रा की शर्तें..



लखनऊ: यूपी परिवहन विभाग को बसें चलाने की आखिरकार अनुमति मिल गयी है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज से बस सेवा शुरू की गई। वहीं राजधानी के आलमबाग बस स्टेशन पर पहुँचे यूपी परिवहन विभाग के एमडी राजशेखर ने बस स्टेशन का निरीक्षण किया।

यह भी पढ़ें | Coronavirus Outbreak: उत्तर प्रदेश में नए केस आए सामने, जानें क्या है अब तक के ताजा आंकड़े

निरीक्षण के दौरान सभी बस कंडक्टर, ड्राइवर व पैसेंजर्स को जरूरी निर्देश दिए। बस चलाने से पहले ड्राइवर, कंडक्टर व यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग करने का भी सख्त निर्देश दिया गया। 

यह भी पढ़ें | COVID 19: यूपी में तेजी से बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या, लॉकडाउन में किसी भी तरह की रियायत की इजाजत नहीं

यात्रियों के लिये मास्क,सैनिटाइज करना अनिवार्य है। फ़िलहाल अंतर्जनपदीय बसें चलाई जा रही, आदेश के बाद अन्य राज्यों में भी बस सेवायें शुरू होंगी।










संबंधित समाचार