Uttar Pradesh: यूपी में भाजपा MLA को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, विधायकी पर भी लटकी तलवार, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश से भाजपा विधायक को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान के वाद उनकी विधायकी जाना पर तय है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह
भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह


बहराइच: उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को कोर्ट ने शुक्रवार को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर जुर्माना पर लगाया गया है। अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद अब सुरेश्वर सिंह की विधायकी पर भी तलवार लटक गई है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें अपीलीय जमानत के लिये समय भी दिया है। 

बहराइच जनपद के महसी विधानसभा सीट से विधायक सुरेश्वर सिंह को 22 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा और 25 सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है। उन्हें 22 साल पहले तत्कालीन SDM को धमकाने के मामले में दोषी करार दिया गया है।

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सुरेश्वर सिंह के खिलाफ तत्कालीन एसडीएम ने 2 सितंबर 2002 में हरदी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर एसडीएम को धमकाने का आरोप है।

हालांकि, सजा सुनाए जाने के बाद सुरेश्वर सिंह को कोर्ट की तरफ से अपीलीय जमानत दे दी गई। विधायक 60 दिन के अंदर को एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील दायर कर सकेंगे।

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