Uttarakhand: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रूद्रप्रयाग के जिला न्यायाधीश निलंबित, जानिए पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रूद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) अनुज कुमार संगल को अपने अधीनस्थ कर्मचारी का उत्पीड़न करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

उत्तराखंड उच्च न्यायालय
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नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रूद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) अनुज कुमार संगल को अपने अधीनस्थ कर्मचारी का उत्पीड़न करने के आरोप में निलंबित कर दिया है।

संगल पर आरोप है कि उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार पद पर रहते हुए उन्होंने अपने आवास में तैनात चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हरीश अधिकारी को अपशब्द बोलकर तथा उसे सेवा से बर्खास्त करने की धमकी देकर उसका उत्पीड़न किया था जिस कारण उसने जहर खा लिया था ।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी ने संगल का निलंबन आदेश जारी कर दिया है।

आदेश में कहा गया है कि रूद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खिलाफ लगे आरोपों की अनुशासनात्मक जांच पर विचार किया जा रहा है। संगल के खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली 2003 के नियम सात के तहत नियमित जांच शुरू की जाएगी ।

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अधीनस्थ कर्मचारी का उत्पीड़न करना और उसे नौकरी से निकालने की धमकी देना अमानवीय आचरण है और उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 (1) और 3(2) के विरूद्ध है ।

निलंबन अवधि के दौरान संगल चमोली के जिला एवं सत्र न्यायालय से संबद्ध रहेंगे।










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