पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड 36 हजार नियुक्तियां रद्द करने के अदालती आदेश को देगा चुनौती
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को राज्य सरकार प्रयोजित तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के करीब 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी आदेश को चुनौती देने की मंजूरी दे दी। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
कोलकता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को राज्य सरकार प्रयोजित तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के करीब 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी आदेश को चुनौती देने की मंजूरी दे दी।
बोर्ड की अधिवक्ता लक्ष्मी गुप्ता ने न्यायमूर्ति सुब्रत ताल्लुकदार एवं न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष मामले को रखा और 12 मई के न्यायमूर्ति अभिजित गंगोपाध्याय की एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने की अनुमित मांगी।
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इस पर खंडपीठ ने बोर्ड को अपील दाखिल करने की मंजूरी दी।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्त 36 हजार शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का शुक्रवार को फैसला सुनाया था। ये शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति के वक्त गैर प्रशिक्षित थे।
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अदालत ने हालांकि व्यवस्था दी कि ये शिक्षक अगले चार महीने तक काम कर सकेंगे लेकिन उन्हें पारा शिक्षकों के लिए निर्धारित वेतन मिलेगा।