पश्चिम बंगाल: नगर निकायों में भर्ती में अनियमितता मामले में सीबीआई ने कई ठिकानों पर छापे मारे
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल में नगर निकायों में भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले की अपनी जांच के सिलसिले में बुधवार को राज्य में कई ठिकानों पर छापे मारे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
कोलकाता: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल में नगर निकायों में भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले की अपनी जांच के सिलसिले में बुधवार को राज्य में कई ठिकानों पर छापे मारे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने कहा कि जांच एजेंसी के अधिकारियों ने साढ़े आठ घंटे की तलाशी के बाद विभिन्न निकायों से 40 से अधिक दस्तावेज जब्त किए।
अधिकारी ने कहा, ‘‘जरूरत पड़ने पर हम भविष्य में इस तरह के और छापे मार सकते हैं।’’
सीबीआई के अधिकारियों ने आज सुबह दक्षिण दमदम, पानीहाटी, कंचरापाड़ा, चिनसुराह और दमदम सहित 14 नगरपालिकाओं में छापेमारी अभियान शुरू किया।
अधिकारी के मुताबिक, सीबीआई टीम ने सॉल्ट लेक इलाके में राज्य शहरी विकास विभाग के दफ्तर पर भी छापा मारा।
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उन्होंने बताया कि इन नगर निकायों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रिश्वत लिये जाने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच के सिलसिले में यह छापेमारी की जा रही है।
सीबीआई छापे पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के शहरी विकास एवं नगर निकाय मामलों के मंत्री फिरहाद हाकिम ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा रची गई ‘साजिश का हिस्सा’ है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “इस बात को मानने के कारण हैं कि यह भाजपा द्वारा बदले की कार्रवाई है, जो अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती आई है। हम निष्पक्ष जांच के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इस तरह के छापे एक साजिश का हिस्सा हैं। हम चाहते हैं कि सच सामने आए।”
वहीं, भाजपा के राज्य प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि सीबीआई कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर नगर निकायों में कथित भर्ती घोटाले की जांच कर रही है, ऐसे में साजिश संबंधी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के आरोप ‘बेबुनियाद’ हैं।
उन्होंने कहा, “हाकिम इस बात से वाकिफ हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं का एक वर्ग स्थानीय निकायों में नौकरी नहीं मिलने से असंतुष्ट है और वह अदालत के आदेश तथा सीबीआई की छापेमारी से खुश है।”
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सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर पश्चिम बंगाल की कई नगरपालिकाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती में कथित घोटाले के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई को 21 अप्रैल को नगर निकायों में कथित भर्ती घोटाले की जांच करने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को सीबीआई और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा अनुरोध किए जाने पर नगरपालिका भर्ती में कथित घोटाले की जांच में केंद्रीय एजेंसियों की सहायता करने का निर्देश दिया था।
ईडी ने कहा था कि सीबीआई द्वारा कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक अलग प्राथमिकी की आवश्यकता होगी।