पति की नौकरी पाने के लिए उसकी हत्या करने की दोषी महिला को आजीवन कारावास

डीएन ब्यूरो

झारखंड के चाईबासा में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को स्थानीय अदालत ने अपने पति की नौकरी अनुकंपा के आधार पर हासिल करने के लिए उसकी हत्या करने का दोषी करार दिया तथा शुक्रवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

पति की हत्या करने की दोषी महिला को आजीवन कारावास (फ़ाइल)
पति की हत्या करने की दोषी महिला को आजीवन कारावास (फ़ाइल)


झारखंड: चाईबासा में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को स्थानीय अदालत ने अपने पति की नौकरी अनुकंपा के आधार पर हासिल करने के लिए उसकी हत्या करने का दोषी करार दिया तथा शुक्रवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

पुलिस ने बताया कि अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाने के लालच में अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह ने 25 जनवरी 2017 को अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या कर उसके शव को फंदे से लटका दिया था जिससे इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके।

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मामले की जांच के बाद चाईबासा पुलिस ने अनिता सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था।

चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को अनिता सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथ उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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