भदोही में दुष्कर्म के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा
भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक युवक को बीस साल की दलित छात्रा को रोज़गार दिलाने के बहाने एक ढाबा पर ले जाकर एवं उसे नशीली शीतल पेय पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार करने का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारवास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
भदोही: भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक युवक को बीस साल की दलित छात्रा को रोज़गार दिलाने के बहाने एक ढाबा पर ले जाकर एवं उसे नशीली शीतल पेय पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार करने का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारवास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष सहायक लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) असद अहमद हाशमी की अदालत ने गोपीगंज थाना क्षेत्र के अली नगर के शाहिद अफरीदी को एक दलित छात्रा (20) को नशीला पेय पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया एवं उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उसपर50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश पारित किया है।
यह भी पढ़ें |
Madhya Pradesh: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्रकैद, जानिये पूरा मामला
भदोही की पुलिस अधीक्षक (एसपी) डाक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि गोपीगंज थाना क्षेत्र के अली नगर के शाहिद अफरीदी ने एक अन्य गांव की बीस साल की छात्रा से फेसबुक पर दोस्ती की और उसे एक रोज़गार कैम्प में रोज़गार दिलाने के बहाने 30 जून 2022 को एक ढाबा पर ले गया।
कात्यान के अनुसार अफरीदी ने युवती को शीतल पेय पदार्थ में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया जिसके बाद छात्रा अपनी सुध बुध खो बैठी , फिर उसने उसके साथ बलात्कार कर किया ।
यह भी पढ़ें |
भदोही में सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
पुलिस के मुताबिक इस मामले 11 अक्टूबर 2022 को शाहिद अफरीदी के खिलाफ बलात्कार और दलित उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।