अंतरिम जमानत के बाद सीएम केजरीवाल को झटका, दिल्ली की अदालत ने 25 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत अंतरिम जमानत मिल गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
![25 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत](https://static.dynamitenews.com/images/2024/07/12/after-interim-bail-setback-to-cm-kejriwal-delhi-court-extends-judicial-custody-till-july-25/6690fcc0d0c54.jpg)
नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी वाले मामले में तो अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई वाले केस में उन्हें झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने उन्हें अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने दोनों ही गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सीबीआई वाली गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट 17 जुलाई को सुनवाई करेगा।
पहले जमानत और अब बढ़ी न्यायिक हिरासत
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सीएम केजरीवाल को आज सुबह 11 बजे के लगभग सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में पीएमएलए एक्ट में अंतरिम जमानत मिली है। वहीं गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अब सुप्रीम अदालत की बड़ी बेंच करेगी। बेंच का गठन सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ करेंगे। वहीं सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रिवेंशन ऑप करप्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसपर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की ज्यूडिशियल कस्टडी 25 मई तक के लिए बढ़ा दी है।
सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले क्या हुआ था?
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इससे पहले ईडी की गिरफ्तारी वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का फैसला केजरीवाल पर निर्भर है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, 'हम इस बात से वाकिफ हैं कि अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए नेता हैं।' साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे हैं। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में उनकी गिरफ्तारी की वैधता से जुड़े सवालों को एक बड़ी बेंच को भेज दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि मामला जीवन के अधिकार से जुड़ा है और गिरफ्तारी के मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया है, इसलिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।