आंध्र प्रदेश सरकार ने समुद्र में मछली पकड़ने पर लगाई रोक, उलंघन करने पर होगी कार्यवाही, जानिए कबतक रहेगी पाबंदी
आंध्र प्रदेश सरकार ने झींगा और मछली की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन के मौसम को ध्यान में रखते हुए, राज्य के उस जल क्षेत्र में दो महीने के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है जो बंगाल की खाड़ी में आता है।
अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने झींगा और मछली की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन के मौसम को ध्यान में रखते हुए, राज्य के उस जल क्षेत्र में दो महीने के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है जो बंगाल की खाड़ी में आता है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि वार्षिक प्रतिबंध 15 अप्रैल से शुरू होगा और 14 जून तक चलेगा। कुल 61 दिनों की इस अवधि के दौरान सभी पंजीकृत, मछली पकड़ने में इस्तेमाल होने वाली मशीनयुक्त और मोटर चालित नावों से मछली पकड़ने पर रोक होगी।
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मत्स्य विभाग के अधिकारी ने एक बयान में कहा, “आदेश का मुख्य उद्देश्य बहुतायत में मिलने वाली झींगा और मछली की विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन के मौसम के दौरान संरक्षण उपायों का पालन करना है। सभी मछुआरों से अनुरोध है कि वे समुद्री मछली पकड़ने पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन करें जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया था।”
उन्होंने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य प्रतिबंध के बाद की अवधि में मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए बेहतर स्थिति प्रदान करना और भावी पीढ़ी के लिए मत्स्य संपदा को बनाए रखना है।
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उल्लंघन करने पर मत्स्य विभाग दोषियों की नावों को जब्त कर लेगा और आंध्र प्रदेश समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत भारी जुर्माना लगाएगा, जिसमें सब्सिडी वाले तेल की आपूर्ति और अन्य लाभों को रद्द करना शामिल है।
प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए विभाग तटरक्षक बल, तटीय सुरक्षा पुलिस, नौसेना और राजस्व विभाग के साथ मिलकर दक्षिणी राज्य के तट पर गश्त लगा रहा है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा है।