पुलिसकर्मियों पर ‘हमले’ के मामले में बड़ा अपडेट, वाईएस शर्मिला को मिली जमानत

डीएन ब्यूरो

एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाई.एस. शर्मिला को जमानत दे दी। एक दिन पहले शहर में उनके आवास के बाहर पुलिसकर्मियों से कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

वाईएस शर्मिला (फाइल फोटो)
वाईएस शर्मिला (फाइल फोटो)


हैदराबाद: एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाई.एस. शर्मिला को जमानत दे दी। एक दिन पहले शहर में उनके आवास के बाहर पुलिसकर्मियों से कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की बहन हैं। शर्मिला को सोमवार को गिरफ्तारी के बाद एक अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उन्हें आठ मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उन्हें यहां जेल में रखा गया था।

शर्मिला ने एक जमानत याचिका भी दी थी जिसे अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करने के बाद मंगलवार को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया था।

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दलीलों और प्रतिवादों को सुनने के बाद, अदालत ने मंगलवार को 30,000 रुपये के जमानती बॉन्ड और दो मुचलकों पर सशर्त जमानत दे दी। उन्हें पुलिस को बताए बिना स्थान नहीं छोड़ने को कहा गया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, पुलिसकर्मियों की शिकायत के आधार पर शर्मिला के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर एक उपनिरीक्षक के साथ मारपीट करने, एक पुलिस कांस्टेबल पर अपना वाहन चढ़ाने और उसके पैर को घायल करने तथा पुलिस अधिकारियों को गाली देने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने कहा कि शर्मिला एवं उनके चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 332 (जान-बूझकर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए चोट पहुंचाना), 324 (जान-बूझकर चोट पहुंचाना) और 509 (महिला की मर्यादा के हनन के लिए शब्द, इशारा या कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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उन्होंने कहा कि टीवी फुटेज में शर्मिला उन पुलिसकर्मियों से ‘‘बदसलूकी’’ करती हुई नजर आ रही हैं, जो उन्हें बिना अनुमति के ‘‘प्रदर्शन’’ करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।










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