Gautam Buddh Nagar: धोखाधड़ी के मामले में तीन दोषियों की सजा बरकरार
धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के एक मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए तीन लोगों की सजा को अपर जिला जज की अदालत ने बरकरार रखा। तीनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास तथा तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
नोएडा: धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के एक मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए तीन लोगों की सजा को अपर जिला जज की अदालत ने बरकरार रखा। तीनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास तथा तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बुधवार को बताया कि नोएडा फेस-2 थाना क्षेत्र में स्थित एक प्रेस के प्रबंधक ने वहां काम करने वाले मुकेश शर्मा, अशोक सिंह शेखावत और राधेश्याम झा के खिलाफ धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर लाखों रुपये के गबन करने की शिकायत दर्ज कराई थी।
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उन्होंने बताया कि इस मामले में गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास तथा तीन-तीन हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
जयंत ने बताया कि फैसले के खिलाफ दो आरोपियों अशोक शेखावत और मुकेश शर्मा ने अपील की थी जिसपर अपर जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में सुनवाई हुई।
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उन्होंने बताया कि अपर जिला जज प्रदीप कुमार की अदालत ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।