न्यायालय ने रेबीज के टीके का अध्ययन कराने की याचिका पर केरल सरकार से जवाब मांगा
उच्चतम न्यायालय ने मानव को दिये जाने वाले रेबीज के टीके की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की याचिका पर केरल सरकार से जवाब मांगा है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मानव को दिये जाने वाले रेबीज के टीके की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की याचिका पर केरल सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति राजीव बिंदल की पीठ ने राज्य सरकार को चार हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
यह भी पढ़ें |
Supreme Court: उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा की याचिका पर जवाब दे केंद्र
पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह दलील दी गई है कि सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को नोटिस दिया जा चुका है।’’
न्यायालय ने कहा, ‘‘इसमें शामिल मुद्दों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, हम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और केरल राज्य के वकील से निर्देश प्राप्त करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब दाखिल करने का आग्रह करते हैं।’’
यह भी पढ़ें |
न्यायालय का उन्नाव बलात्कार पीड़िता, उसके परिवार पर दर्ज मामलों में स्थिति रिपोर्ट मांगने से इनकार
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार शीर्ष अदालत केरल प्रवासी एसोसिएशन और अन्य की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें देश में कुत्तों को लगाये जाने वाले रेबीज के टीके की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने के वास्ते निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।