अयोध्या मामला: मध्यस्थता पैनल द्वारा समाधान न खोज पाने की स्थिति में 25 जुलाई से सुनवाई शुरू
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अयोध्या मामले में मध्यस्थता कर रहे पैनल से 18 जुलाई तक मध्यस्थता प्रक्रिया पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। मध्यस्थता पैनल अयोध्या मामले को सुलझाने में असमर्थता व्यक्त करता है, तो वह 25 जुलाई को सुनवाई शुरू करेगी। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़ें पूरी खबर..
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अयोध्या मामले में मध्यस्थता कर रहे पैनल से 18 जुलाई तक मध्यस्थता प्रक्रिया पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एफएमआई खलीफुल्ला की अध्यक्षता वाला मध्यस्थता पैनल अयोध्या मामले को सुलझाने में असमर्थता व्यक्त करता है, तो वह 25 जुलाई को सुनवाई शुरू करेगी।
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Hearing in SC on plea for early hearing on Ayodhya land dispute case: Supreme Court asks the mediation panel to submit a detailed report by July 25, https://t.co/eKR8G7Lj5v
— ANI (@ANI) July 11, 2019
गौरतलब है कि जस्टिस खलीफुल्लाह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आर्बिट्रेशन पैनल को एक आम समाधान खोजने का काम सौंपा गया है। समिति में धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू, मध्यस्थ विशेषज्ञ शामिल हैं।
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हिंदू पक्ष का कहना है कि मध्यस्थता प्रक्रिया में कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई है और इसे बंद करने की अपील की गई है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय का कहना है कि मध्यस्थता प्रक्रिया में अच्छी प्रगति हुई है। (वार्ता )