Crime in UP: बहराइच में नाबालिग लड़के से कुकर्म, दोषी को कोर्ट ने जुर्माने के साथ सुनाई ये कठोर सजा

डीएन ब्यूरो

बहराइच जिले की एक विशेष अदालत ने सात वर्ष के बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने साथ ही दोषी पर सवा लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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बहराइच: बहराइच जिले की एक विशेष अदालत ने सात वर्ष के बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने साथ ही दोषी पर सवा लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अपर शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो अधिनियम) संत प्रताप सिंह ने बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) वरुण मोहित निगम की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी मुस्तफा (25) को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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उन्होंने बताया कि कैसरगंज थाना अंतर्गत एक गांव में जनवरी 2022 में आरोपी 25 वर्षीय युवक मुस्तफा ने एक सात वर्षीय बच्चे को खरगोश दिखाने के बहाने एकांत स्थान पर ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया था। पीड़ित बच्चे ने अपने पिता को सारी बात बताई तो पिता ने कैसरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के बाद पुलिस द्वारा तफ्तीश शुरू की गई।

शासकीय अधिवक्‍ता ने बताया कि पुलिस के आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) वरुण मोहित निगम की अदालत में मार्च 2023 के प्रथम सप्ताह में सुनवाई शुरू हुई और एक माह के भीतर ही मंगलवार को अदालत ने त्वरित फैसला सुनाया है।

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उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने अपने फैसले में आरोपी मुस्तफा को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास तथा सवा लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।










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