Delhi Kanjhawala Case: कंझावला केस के आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा, FIR में धारा 302 जुड़ी
राजधानी दिल्ली के कंझावला कांड के आरोपियों पर अब हत्या का केस भी चलेगा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपियों पर दर्ज FIR में धारा 302 यानी हत्या की धारा भी जोड़ दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: नये साल के मौक पर 31 दिसंबर की रात को राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अंजिल को कार से घसीटकर 14 किलोमीटर तक ले जाने और उसे निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। घटना के 17 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। कंझावला कांड के इन आरोपियों पर अब हत्या का केस भी चलेगा।
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में आरोपियों पर दर्ज FIR में धारा 302 यानी हत्या की धारा भी जोड़ दी है। इस मामले में पांच मुख्य आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं। वहीं दो आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
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दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस पहले आरोपियों के खिलाफ धारा 304 लगाई गई थी। लेकिन, जांच के बाद अब पुलिस ने 304 की जगह धारा 302 लगा दी है। स्पेशल सीपी जोन-2 लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा के मुताबिक पुलिस की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है।
मामले में 1 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 279, 304ए, 304, 120बी/34) के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस केस में भौतिक, मौखिक, फोरेंसिक एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। यह केस मीडिया की सुर्खियों में भी बना रहा। अब पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 की जगह पर धारा 302 जोड़ी गई है। मामले में आगे की जांच जारी है।
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