किसानों को बड़ी राहत! जिलाधिकारी ने दी बड़ी खुशखबरी; जानें पूरी खबर
देवरिया में किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों को एक सुविधा मिली है। जिसे जिलाअधिकारी ने ही चलाने की अनुमति दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

देवरिया: देवरिया जिले में गेहूं की कटाई के दौरान किसानों को बड़ी राहत देते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने स्ट्रा-रीपर मशीनों के प्रयोग को लेकर पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन किया है। अब किसान स्ट्रा-रीपर मशीनों का प्रयोग सुबह 11 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद कर सकेंगे, बशर्ते आसपास की फसल पहले ही कट चुकी हो।
पिछला आदेश और नया संशोधन
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, आपको बता दें कि इससे पहले 28 मार्च 2025 को जारी आदेश के तहत जिले में स्ट्रा-रीपर मशीन के प्रयोग पर 30 अप्रैल 2025 तक रोक लगाई गई थी, ताकि खेतों में आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही कंबाइन हार्वेस्टर मशीनों के साथ अग्निशमन यंत्र अनिवार्य किया गया था।
अब जिलाधिकारी ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में आसपास की फसल कट चुकी है, वहां सीमित समय अवधि में स्ट्रा-रीपर मशीन चलाई जा सकेगी। हालांकि, मशीन का संचालन सुबह 11 बजे तक और शाम 4 बजे के बाद ही किया जा सकेगा। स्ट्रा-रीपर मशीन के संचालन के दौरान अग्निशामक यंत्र के साथ-साथ बालू और पानी रखना अनिवार्य किया गया है, ताकि आग लगने की स्थिति में तुरंत काबू पाया जा सके। यही नियम कंबाइन हार्वेस्टर मशीनों पर भी लागू होंगे।
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सख्त निर्देश जारी
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों, थानाध्यक्षों और खंड विकास अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों की सुरक्षा और सुविधा को संतुलित करते हुए प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया है, ताकि खेतों में आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके और कटाई का काम भी समय से पूरा हो सके।