राजस्थान के झालावाड़ में हुई हत्या के मामले में पांच व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा
राजस्थान के झालावाड़ की एक विशेष अदालत ने पांच साल पहले सड़क दुर्घटना की आड़ में एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में तीन भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कोटा: राजस्थान के झालावाड़ की एक विशेष अदालत ने पांच साल पहले सड़क दुर्घटना की आड़ में एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में तीन भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक तनवीर आलम ने कहा कि शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में विशेष न्यायाधीश घनश्याम शर्मा ने पांचों दोषियों-कन्हीराम, राजाराम, सुजान सिंह, ज्ञान सिंह और भगवान सिंह पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
पहले तीन दोषी सगे भाई हैं और पांचों झालावाड़ सिटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसी क्षेत्र के निवासी सुल्तान सिंह कार में परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें चोट लगने के कारण सिंह की मृत्यु हो गई।
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सरकारी वकील ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्डिंग और मोबाइल फोन लोकेशन ने सड़क दुर्घटना की आड़ में सुल्तान सिंह और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की योजनाबद्ध साजिश का पता लगाने में मदद की और पांचों को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
कथित दुर्घटना उस समय हुई जब सुल्तान सिंह और उनके परिवार के सदस्य 31 मई 2018 को सगाई समारोह में भाग लेने जा रहे थे।
सुल्तान सिंह के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पांचों लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और 11 जून, 2018 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने कहा कि तब से वे न्यायिक हिरासत के तहत जेल में थे।
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अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान 27 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 98 दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए गए।