Uttar Pradesh: बलिया में सहायक अध्यापक के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, जानिये पूरा मामला
बलिया जिले की रसड़ा कोतवाली में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक के विरुद्ध धोखाधड़ी व छल करने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।
बलिया (उत्तर प्रदेश): बलिया जिले की रसड़ा कोतवाली में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक के विरुद्ध धोखाधड़ी व छल करने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।
रसड़ा क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद फहीम ने सोमवार को बताया कि रसड़ा कोतवाली में खंड शिक्षा अधिकारी माधवेन्द्र पांडेय की तहरीर पर, वर्ष 1999 से बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात ब्रजनाथ राम के खिलाफ धोखाधड़ी व छल करने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।
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उन्होंने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि ब्रजनाथ राम ने नौकरी के लिए दिए दस्तावेजों में अपनी जन्मतिथि एक दिसंबर 1960 बताई है जबकि विभागीय जांच में पता चला कि उन्होंने अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज, रसड़ा से वर्ष 1972 में हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस परीक्षा की अंकसूची में उनकी जन्मतिथि एक दिसंबर 1953 है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने ब्रजनाथ राम को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
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