गोरखपुर में 18 साल पहले हत्या से जुड़े केस में आया कोर्ट का फैसला, जानिये क्या मिली सजा

डीएन ब्यूरो

गोरखपुर में हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने 18 साल बाद सजा का ऐलान किया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

काल्पनिक दृश्य
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नई दिल्ली: गोरखपुर जिले की एक अदालत ने शनिवार को 2007 में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में चंदन सिंह नाम के एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। अदालत ने चंदन सिंह को 10 साल की सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज संवादाता अनुसार यह मामला 2007 में झंगहा थाने में दर्ज किया गया था।

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पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक झंगहा जयन्त कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल ने मामले की प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप अदालत ने चंदन सिंह को दोषी पाया।

अदालत ने कहा कि चंदन सिंह ने हत्या का प्रयास किया था और वह एक खतरनाक अपराधी है। अदालत ने उसे सख्त सजा सुनाई है ताकि समाज में अपराध कम हो सके।

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इस मामले में ADGC हरिनरायन यादव और ADGC अभय नंदन त्रिपाठी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

 










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