गोरखपुर: 2019 के हत्या मामले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास, इतना लगा जुर्माना
गोरखपुर में 2019 के हत्या मामले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का एलान किया हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

गोरखपुर: अदालत ने 2019 के एक हत्या के मामले में 6 लोगों को आजीवन कारावास और 23,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज समवादाता अनुसार मामला झंगहा थाना क्षेत्र का है, जहाँ 2019 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी।
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दोषी ठहराए गए व्यक्ति:गौतम यादव, देवंती देवी,नवनाथ यादव, चिराग उर्फ अंगद,रितु उर्फ रीत ,पारसनाथ यादव
यह मामला 2019 में झंगहा थाने में दर्ज किया गया था। यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 323, 325, 504, 506, 302 और 34 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच की और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अदालत में सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए।
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अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाय,उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक झंगहा जयन्त कुमार सिंह, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने मामले की प्रभावी पैरवी की ,अदालत ने सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और 23,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि यह अपराध जघन्य था और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।