Goakhpur Crime: 2011 के दुष्कर्म मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

गोरखपुर में 2011 के दुष्कर्म मामले में आरोपी को कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

काल्पनिक दृश्य
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गोरखपुर: जिले के कैम्पियरगंज थाने में 2011 में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 ने आरोपी बड़कू उर्फ सुरेश को धारा 363, 366, 376 भादवि के तहत दोषी पाया है। उस पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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डाइनामाइट न्यूज संवादाता के अनुसार पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने मामले की प्रभावी पैरवी की। मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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