गुटखा पर प्रतिबंध: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया
उच्चतम न्यायालय ने गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और परिवहन पर रोक लगाने वाली मई 2018 की अधिसूचना को रद्द करने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है।

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और परिवहन पर रोक लगाने वाली मई 2018 की अधिसूचना को रद्द करने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जयविलास टोबैको ट्रेडर्स और अन्य को नोटिस जारी किया है।
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पीठ ने कहा, ‘‘विशेष अनुमति याचिका के सिलसिले में नोटिस जारी किया जाए। अंतरिम राहत के अनुरोध पर भी नोटिस जारी किया जाए।’’
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने दलील दी कि गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण, उत्पादन आदि पर पाबंदी संबंधी खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) के विनियम 2.3.4 द्वारा समर्थित हैं।
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डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा 23 मई 2018 को जारी वह अधिसूचना रद्द कर दी थी, जिसमें गुटखा, पान मसाला और तंबाकू/निकोटिन युक्त चबाने योग्य अन्य खाद्य उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था।