कुमारस्वामी का इस्तीफे से इनकार, बागी विधायकों के वापस लौट आने का जताया भरोसा
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इंकार करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि उन्हें पद छोड़ना पड़े तथा विश्वास जताया कि गठबंधन सरकार विधायकों के बागी होने से उत्पन्न संकट से जल्द उबर जाएगी।
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इंकार करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि उन्हें पद छोड़ना पड़े तथा विश्वास जताया कि गठबंधन सरकार विधायकों के बागी होने से उत्पन्न संकट से जल्द उबर जाएगी।
कुमारस्वामी ने यहां कुमारा कृपा गेस्ट हाउस में गठबंधन सरकार के सहयोगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद संवाददातानओं से कहा कि उनकी सरकार पर तत्काल कोई खतरा नहीं है। उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले सभी 16 विधायक अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे और सरकार को समर्थन जारी रखेंगे।
Karnataka: CM HD Kumaraswamy, Congress leader DK Shivakumar and others inspect security arrangement at Vidhana Soudha in Bengaluru. The rebel MLAs have been directed by the Supreme Court to meet Karnataka assembly speaker at 6 pm today & resubmit their resignations. #Karnataka pic.twitter.com/Sm4Vqq5R00
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— ANI (@ANI) July 11, 2019
उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी एस येद्दियुरप्पा जब मुख्यमंत्री थे तो 18 विधायकों के बागी होने के बावजूद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था।
इस बीच उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कर्नाटक के 10 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार के समक्ष शाम छह बजे तक पेश हाेने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
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मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों से मुलाकात के बाद ही इस बारे में निर्णय लेने को भी कहा है। बागी विधायकों के अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए विमान से मुंबई से बेंगलुरु जाने की संभावना है। विधायकों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने उनसे एक साथ मुलाकात करने से इंकार कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक को सभी बागी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष से शीर्ष अदालत को शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इस मामले की प्रगति से अवगत कराने का भी आग्रह किया है। (वार्ता)