हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने ‘‘पॉलीग्राफी’’ परीक्षण की सहमति देने से इनकार किया

डीएन ब्यूरो

हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के एक मामले में ‘‘पॉलीग्राफी’’ परीक्षण के लिए अपनी सहमति देने से शुक्रवार को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इसकी कोई प्रमाणिक अहमियत नहीं है।

हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह (फाइल)
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह (फाइल)


चंडीगढ़: हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के एक मामले में ‘‘पॉलीग्राफी’’ परीक्षण के लिए अपनी सहमति देने से शुक्रवार को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इसकी कोई प्रमाणिक अहमियत नहीं है।

उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में यहां एक अदालत में अपना जवाब सौंपा। पुलिस ने यह परीक्षण कराए जाने के लिए उनकी सहमति मांगी थी।

यह भी पढ़ें | यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला एथलेटिक कोच का नया खुलासा, जानिये क्या कहा शिकायत को लेकर

मंत्री ने अपने जवाब में अदालत से अनुरोध किया कि ‘‘पॉलीग्राफी’’ टेस्ट के लिए विशेष जांच दल द्वारा दायर अर्जी को ‘‘न्याय के हित में’’ खारिज किया जाए।

सिंह के वकील ने बताया कि अदालत ने याचिका खारिज कर दी लेकिन आदेश के विवरण की प्रतीक्षा है।

यह भी पढ़ें | हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत मिली

मंत्री ने एक महिला एथलीट कोच द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप को ‘‘झूठा और निराधार’’ बताया है।










संबंधित समाचार