चावल खाने वाले हाथी को लेकर हाई कोर्ट का वन विभाग को ये बड़ा आदेश
केरल उच्च न्यायालय ने उसके द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति और राज्य सरकार को चावल खाने वाले हाथी ‘अरिकोम्बन’ को दूसरी जगह भेजने के लिए वन विभाग द्वारा सुझाये गये वैकल्पिक स्थान पर अंतिम निर्णय तीन मई तक लेने का निर्देश बुधवार को दिया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने उसके द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति और राज्य सरकार को चावल खाने वाले हाथी ‘अरिकोम्बन’ को दूसरी जगह भेजने के लिए वन विभाग द्वारा सुझाये गये वैकल्पिक स्थान पर अंतिम निर्णय तीन मई तक लेने का निर्देश बुधवार को दिया।
इससे पहले वन विभाग ने कहा था कि उसने एक वैकल्पिक स्थान के बारे में सोचा है और वह अरिकोम्बन के भविष्य के बारे में निर्णय के लिए विशेषज्ञ समिति के समक्ष इस प्रस्ताव को रखेगा।
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न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी की विशेष पीठ ने राज्य सरकार और विशेषज्ञ समिति को निर्देश दिया कि एक-दूसरे के साथ सलाह-मशविरा करें और अगली सुनवाई की तारीख तीन मई से पहले फैसला लें।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, उसने विशेषज्ञ समिति से हाथी को स्थानांतरित करने के लिए वैकल्पिक स्थल की व्यवहार्यता का अध्ययन करने को कहा और स्थान के बारे में जानकारी गोपनीय रखने को कहा।
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