गोंडा में दहेज हत्या के दोषी पति को सात वर्ष की सजा
गोंडा जिले की एक अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के तीन वर्ष पुराने एक मामले में पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गोंडा: जिले की एक अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के तीन वर्ष पुराने एक मामले में पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत शुक्ला ने बताया कि मामले की सुनवायी के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी ने उपलब्ध साक्ष्यों पर गौर करते हुए तथा बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनकर मृतका के पति श्यामजी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। शुक्ला ने बताया कि साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया। उन्होंने बताया कि जुर्माने की रकम अदा न करने पर आठ माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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उन्होंने घटना का ब्योरा देते हुए कहा कि जिले के कटरा बाजार थाने में मौजा बनगांव के कटहवा निवासी भगवान दयाल ने 10 अक्टूबर 2019 को अपने दामाद श्याम जी, पुत्र कृष्ण कुमार व उनके दो सगे भाइयों अमित कुमार व पदुम तथा अमित की पत्नी रविता उर्फ शिम्पी के खिलाफ अपनी पुत्री रूबी देवी को दहेज के लिए प्रताड़ित करके मार डालने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत करके विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र अदालत में दायर किया।
शुक्ला ने बताया कि अदालत ने सज़ा सुनाने के बाद आदेश दिया कि सुवायी के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कुल सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि साक्ष्य के अभाव में अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया।
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