Crime in UP: गोंडा में दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पति व सास-ससुर को मिली ये सजा

डीएन संवाददाता

गोंडा जिले की एक स्थानीय अदालत ने छह वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

पति व सास-ससुर को आजीवन कारावास
पति व सास-ससुर को आजीवन कारावास


गोंडा: गोंडा जिले की एक स्थानीय अदालत ने छह वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें | बलिया में युवक की हत्‍या के दोषी चचेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि जिले के मनकापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भरथौली सोहांस निवासी अमेरिका दत्त तिवारी ने अप्रैल 2016 को मोतीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी बेटी रीना की शादी दुर्गेश पांडेय निवासी तेंनुआ भगत थाना मोतीगंज के साथ की थी। (भाषा)

यह भी पढ़ें | Uttar Pradesh: दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा










संबंधित समाचार