मेधा पाटकर पर हमले से जुड़े अदालती मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने उठाया अब ये कदम
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर कथित हमले के 2002 के एक मामले में सुनवाई स्थगित करने के लिये गुजरात की एक अदालत का रुख किया है। उन्होंने संवैधानिक पद (उपराज्यपाल) पर होने तक आपराधिक मुकदमे को स्थगित रखने का अनुरोध किया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
अहमदाबाद: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर कथित हमले के 2002 के एक मामले में सुनवाई स्थगित करने के लिये गुजरात की एक अदालत का रुख किया है। उन्होंने संवैधानिक पद (उपराज्यपाल) पर होने तक आपराधिक मुकदमे को स्थगित रखने का अनुरोध किया है।
मामले की सुनवाई अहमदाबाद में अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीएन गोस्वामी की अदालत में चल रही है और मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी।
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मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) बने सक्सेना और गुजरात भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक अमित पी शाह सहित तीन अन्य पर 21 साल पुराने मामले में दंगा, हमला, गलत तरीके से रोकना, आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है।
अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गोस्वामी के समक्ष अपने आवेदन में, सक्सेना ने संविधान के अनुच्छेद 361 (1) के तहत उपराज्यपाल को दी गई छूट का हवाला देते हुए अदालत से उनके खिलाफ मुकदमे को स्थगित रखने की प्रार्थना की।
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