मारपीट के दौरान मौत के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा, जानिये पूरा मामला
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में, 42 वर्षीय एक आरोपी को 'गैर इरादतन हत्या' का दोषी ठहराते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में, 42 वर्षीय एक आरोपी को 'गैर इरादतन हत्या' का दोषी ठहराते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सत्र न्यायाधीश अभय जे मंत्री ने 28 अप्रैल के अपने आदेश में कोपरखैरने के रहने वाले आरोपी सुरेश सोमला चव्हाण को ‘गैर इरादतन हत्या’ का दोषी ठहराया और उस पर 2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध करवाई गयी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित वीरेंद्र उर्फ राजू होदीदास ब्रम्हभट्ट के एक 'विधवा' के साथ संबंध थे जो चव्हाण की करीबी रिश्तेदार थी। 14 नवंबर, 2018 की रात, शराब पीने के दौरान चव्हाण और ब्रम्हभट्ट के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ब्रम्हभट्ट की मौत हो गई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए सबूत से यह स्पष्ट नहीं होता है कि चव्हाण का ब्रम्हभट्ट को मारने का कोई इरादा था।
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अदालत ने कहा, 'रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों से पता चलता है कि आरोपी ने गुस्से में ब्रम्हभट्ट की छाती पर लात और घूंसे मारे जिससे उसकी मौत हो गई।’’
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष, आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत लगाए गए आरोप को साबित करने में विफल रहा है जिसके बाद, चव्हाण को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए पांच साल जेल की सजा सुनाई गई।