आश्रम में तोड़फोड़ के मामले में नेता दोषी करार, जानिये सात साल पुराना पूरा मामला
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के एक नेता को 2015 में एक आश्रम में तोड़फोड़ करने और उसमें रहने वाले लोगों पर हमला करने के एक मामले में दोषी ठहराया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के एक नेता को 2015 में एक आश्रम में तोड़फोड़ करने और उसमें रहने वाले लोगों पर हमला करने के एक मामले में दोषी ठहराया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कल्याण अदालत के सत्र न्यायाधीश शौकत एस गोरवाडे ने राकांपा की बदलापुर शहर इकाई के अध्यक्ष आशीष आनंद दामले (35) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 323 (जानबूझकर से चोट पहुंचाना) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने एक बार सजा सुनाने के बजाय, 25 मई को दिए अपने आदेश में निर्देश दिया कि आरोपी को 15,000 रूपये के मुचलके तथा 15,000 रुपये की जमानत राशि पर रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि तीन साल की अवधि के दौरान दोषी को कभी भी सजा दी जा सकती है।
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इसके अलावा, अदालत ने दामले को निर्देश दिया कि वो संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए आश्रम के संरक्षक को एक महीने के भीतर पांच लाख रुपये दे।
इस मामले में न्यायाधीश ने 18 अन्य लोगों को बरी कर दिया जिस पर राकांपा नेता के साथ मुकदमा चलाया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दो जून, 2015 को, दामले ने एक भीड़ के साथ अंबरनाथ में साधना मठ के संरक्षक और अन्य लोगों के साथ मारपीट और परिसर में तोड़फोड़ की।
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अदालत ने कहा कि दामले अपने सहयोगियों के साथ गैरकानूनी संगठन बनाने और आपराधिक अतिचार करने, दंगा करने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने तथा अन्य मामलों में दोषी था।