राजस्थान में नाबालिग लड़की से बलात्कार, गर्भवती करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की जेल
राजस्थान के बूंदी जिले की एक अदालत ने मार्च, 2020 में 16 वर्षीय एक लड़की के साथ कई बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के मामले में एक व्यक्ति को शुक्रवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई।
कोटा: राजस्थान के बूंदी जिले की एक अदालत ने मार्च, 2020 में 16 वर्षीय एक लड़की के साथ कई बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के मामले में एक व्यक्ति को शुक्रवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई।
एक पॉक्सो अदालत ने बूंदी सदर थाना क्षेत्र के भदुरपुरा गांव निवासी योगेश मीणा उर्फ गोविंद (25) पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मीणा पिछले तीन साल से अधिक समय से जेल में न्यायिक हिरासत में है।
लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि पीड़िता की हालत बिगड़ने पर उसे सात मार्च, 2020 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी जांच के दौरान चिकित्सकों ने पाया कि वह पूर्ण कालिक गर्भवती है।
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लोक अभियोजक ने बताया कि नाबालिग के बयान और उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मीणा के खिलाफ आठ मार्च, 2020 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
उन्होंने बताया कि मीणा तभी से न्यायिक हिरासत में जेल में है।
इस बीच, लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो इस समय आश्रय गृह में है।
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ठाकुर ने बताया कि अदालत ने मीणा को नाबालिग के साथ कई बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
उन्होंने बताया कि मुकदमें के दौरान कम से कम 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 20 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए।