56 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी को पच्चीस साल कैद की सजा, डेढ़ लाख का लगा जुर्माना

डीएन ब्यूरो

जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को 25 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सांकेतिक तस्वीर (फ़ाइल)
सांकेतिक तस्वीर (फ़ाइल)


सीकर (राजस्थान): जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को 25 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक रामचंद्र माहिच ने बताया कि इस संबंध में 56 वर्षीय पीड़िता की ओर से सदर थाना (फतेहपुर) में 12 जुलाई 2019 को मामला दर्ज कराया गया था।

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उन्होंने बताया कि दर्ज शिकायत के अनुसार, घटना वाले दिन पीड़िता नातिन की शादी से वापस जाने के लिए गांव के बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान दो युवक वहां आए और उसे जबरदस्ती जीप में बैठाया तथा सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया तथा उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी।

माहिच ने कहा कि इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए।

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उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार ने अपराध को जघन्य मानते हुए मनोज कुमार को विभिन्न धाराओं में 25 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक ने कहा कि मामले में दूसरे आरोपी वीरेन्द्र कुमार की मौत हो चुकी है।










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