Muzaffarpur : आश्रय गृह मामले में आठ लड़कियों को घर भेजने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न की 44 में से आठ पीड़िताओं को उनके परिवार को सौंपने का गुरुवार को बिहार सरकार को निर्दश दिया।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न की 44 में से आठ पीड़िताओं को उनके परिवार को सौंपने का गुरुवार को बिहार सरकार को निर्दश दिया। न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का यह आदेश टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की परियोजना ‘कोशिश’ की रिपोर्ट पर आया है जिसमें उसने यह कहा था कि आठ लड़कियों को उनके घर भेजा जा सकता है। ये लड़कियां घर जाने को पूरी तरह तैयार हैं।
यह भी पढ़ें: BIHAR दोगुनी उम्र की प्रेमिका के साथ नई-नवेली पत्नी को छोड़ भागा युवक फिर दोनों की हालत देख उड़े लोगों के होश
Muzaffarpur shelter home case: SC directs Bihar govt to take steps to unite 8 out of 44 girls with their family members. The court’s order comes after ‘Koshish', a field action project of TISS, tells SC that out of 44 girls, 8 girls are fit to be handed over to their families. pic.twitter.com/sn5PzzdzKV
यह भी पढ़ें | Yogi Adityanath: अयोध्या प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर सुरक्षा-व्यवस्था के निर्देश
— ANI (@ANI) September 12, 2019
बिहार सरकार ने भी ‘कोशिश’ के उस आग्रह पर भी हामी भरी जिसमें उसने इन लड़कियों को वित्तीय शैक्षणिक और चिकित्सकीय जरूरतें पूरी करने तथा मनोचिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने की सलाह दी थी।
गौरतलब है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की ओर से सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इंस्टीट्यूट की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि कुछ बच्चियों के घर का पता चल गया है और उनके मां-पिता उन्हें वापस लेने को तैयार हैं।
Muzaffarpur shelter home case: Supreme Court also directs Bihar government to start processing releasing of funds to the victims under Victim Compensation Scheme and take steps to provide them financial help.
— ANI (@ANI) September 12, 2019
यह भी पढ़ें: KBC-11: बिहारी माटी की हो रही चर्चा, किसान का बेटा बना पहला करोड़पति
यह भी पढ़ें |
निर्भया केस: फिर टली दोषियों की फांसी, जानिए क्यों
एक मामले में बच्ची ने अपने घर का पता बताया है लेकिन उस पते पर घरवाले नहीं मिले हैं। बच्ची ने घर की लोकेशन बताई है। पीठ ने कल कहा था कि वह इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी करेगी।
इससे पहले 18 जुलाई को पीठ ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट ' को आश्रय गृह की पीड़ित बच्चियों से बातचीत करने की अनुमति दे दी थी ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके। (भाषा)