Hanuman Chalisa Row: सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि की जमानत याचिका मंजूर, अदालत ने दिये ये निर्देश
मुंबई की एक अदालत ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका बुधवार को मंजूर कर ली है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीस का पाठ करने की योजना को लेकर सांप्रदायिक सद्भाव के कथित उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका बुधवार को मंजूर कर ली।
सत्र अदालत ने राणा दंपती को जमानत मंजूर करने के साथ ही 50-50 हजार रुपये की प्रतिभूति राशि जमा कराने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा उन्हें संबंधित मुद्दे पर प्रेस से चर्चा नहीं करने तथा जांच में बाधा नहीं डालने और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने के लिए भी कहा गया है।
यह भी पढ़ें |
DN Exclusive: एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की खबर सुन चौंके लोग, क्या उद्धव ठाकरे से छीन जायेगी शिवसेना?
संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील मोहम्मद रिजवान मर्चेंट और अबाद पूंडा ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना से दबाव में की गयी थी।
अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए राणा दंपती की जमानत याचिका को मंजूरी देने का विरोध किया कि उनकी नीयत कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की है।
यह भी पढ़ें |
Maharashtra: शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर ठाकरे और शिंदे गुट की सुनवाई इस दिन करेगा निर्वाचन आयोग
उल्लेखनीय है कि उपरोक्त आरोप में सांसद दंपती को पुलिस ने 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। वहीं अदालत ने रविवार को दोनों को छह मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। (वार्ता)