बिलकिस बानो की रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, जानिये 11 दोषियों की रिहाई का ये मामला

डीएन ब्यूरो

बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़

उच्चतम न्यायालय  (फाइल )
उच्चतम न्यायालय (फाइल )


नई दिल्ली: गुजरात के बहुचर्चित बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इस याचिका में बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गुजरात सरकार को 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों की रिहाई की अनुमति दी थी।

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इसी साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो गैंगरेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया था और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने गुजरात सरकार की निंदा की थी।

गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

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