नई दिल्ली: ओटीटी कार्यक्रमों में तंबाकू विरूद्ध चेतावनी जारी करना अब होगा अनिवार्य

डीएन ब्यूरो

भारत ओटीटी (ओवर दी टॉप) कार्यक्रमों के लिए तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करने को अनिवार्य करने वाला बुधवार पहला देश बन गया। ओटीटी मंच पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में वैसे ही चेतावानी जारी की जाएगी जैसे थिएटर में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में होती है।

तंबाकू विरूद्ध चेतावनी (फाइल)
तंबाकू विरूद्ध चेतावनी (फाइल)


नई दिल्ली: भारत ओटीटी (ओवर दी टॉप) कार्यक्रमों के लिए तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करने को अनिवार्य करने वाला बुधवार पहला देश बन गया। ओटीटी मंच पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में वैसे ही चेतावानी जारी की जाएगी जैसे थिएटर में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में होती है।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2004 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया।

अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन सामग्री में तंबाकू उत्पाद या उनके इस्तेमाल को दिखाए जाने के दौरान प्रसारकों को कार्यक्रम के शुरू और मध्य में कम से कम 30 सेकेंड तक तंबाकू के खिलाफ स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी करना होगा।

जब कार्यक्रम के दौरान तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाया जाता है तो उन्हें इस दौरान स्क्रीन के नीचे एक संदेश के रूप में तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा।

सूत्रों ने कहा कि साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में तम्बाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर कम से कम 20 सेकेंड का एक दृश्य श्रव्य घोषणा भी दिखानी होगी।

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अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘उप-नियम (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षरो में ‘तंबाकू से कैंसर होता है’ या ‘तंबाकू मारक होती है ’ की चेतावनी दिखानी होगी जो स्पष्ट और पठनीय होनी चाहिए।’’

इसके अलावा, तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश और ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर उसी भाषा में होने चाहिए, जिसका उपयोग ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में किया जाता है।

ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में तम्बाकू उत्पादों का प्रदर्शन या उनका उपयोग सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड के प्रदर्शन या किसी भी रूप में तम्बाकू उत्पाद का प्रचार और तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शन या प्रचार सामग्री में उनके उपयोग का जरिया नहीं होना चाहिए।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।

अधिसूचना में कहा गया है कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मामले का स्वत: संज्ञान ले सकते हैं या उन्हें शिकायत की जा सकती है।

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इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन सामग्री के प्रकाशक की पहचान करने के बाद, नोटिस जारी कर उनसे विफलता पर स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त मौका दिया जाएगा और सामग्री में उचित बदलाव किए जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने युवा पीढ़ी में तंबाकू के बढ़ते सेवन पर चिंता जताई।

उन्होंने लोगों से तंबाकू के बंधनों से मुक्त होने और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की।

 










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