Sambhal: 15 दिन में सपा सांसद बर्क को भरना होगा जुर्माना, बिजली चोरी मामले में भेजा गया नोटिस

डीएन ब्यूरो

यूपी के संभल में सपा सांसद बर्क को 15 दिन में बिल भरने का नोटिस दिया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।

सपा सांसद बर्क
सपा सांसद बर्क


संभल: जनपद में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर्रहमान बर्क को बिजली चोरी के मामले में नोटिस भेजा गया है। सपा के सांसद जिया उर्रहमान बर्क को संभल बिजली विभाग ने भारी जुर्माने के बाद उसे वसूलने के लिए बिजली विभाग सेक्शन 3 के तहत 15 दिन का नोटिस दिया गया है। 

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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक संभल के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने कहा कि सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को कानून के प्रावधानों के तहत नोटिस भेजा गया है। हमने एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया है। अब उन्हें 1.9 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया है, उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन की समय सीमा दी गई है। अगर वो हमारे आंकलन से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें हमें पत्र देना पड़ेगा। उन्हें आगे अपील करने का भी अधिकार है। इस पूरी प्रकिया में एक महीने का समय लगेगा।

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संपत्ति हो सकती है कुर्क
अगर तय समय सीमा में बर्क जुर्माना नहीं भरते हैं तो बिजली विभाग सेक्शन 5 के तहत डीएम को पत्र लिख वसूली के लिए कह सकता है। इसके बाद डीएम कार्रवाई कर सकते हैं। यदि तहसीलदार को वसूली का आदेश मिलता है, तो वे बर्क की संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं। यदि वसूली के आदेश के बावजूद बर्क भुगतान नहीं करते हैं तो तहसीलदार उनकी संपत्ति कुर्क कर सकते हैं।










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