सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रेस वार्ता, कहा- मैं अडाणी पर सवाल पूछता रहूंगा, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
लोक सभा की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने शनिवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी समेत भाजपा पर कई हमले बोले। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: संसद की सदस्यता गंवाने के बाद शनिवार को राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोक सभा सदस्यता जाने के बाद भी वे गौतम अडाणी के मुद्दे पर खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ा सवाल है कि अडाणी की शैल कंपनियों में 20 हजार करोड़ रूपये से कैसे गये?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भले ही वे मुझे स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दें, मैं अपना काम करता रहूंगा। मैं सवाल पूछता रहूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं संसद के अंदर हूं या नहीं। मैं देश के लिए लड़ता रहूंगा।
उन्होंने कहा कि अयोग्य ठहराने, मंत्रियों द्वारा आरोप लगाने का पूरा खेल अडाणी मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खेला गया। मैं यहां भारत के लोगों की लोकतांत्रिक आवाज की रक्षा करने के लिए हूं। ऐसा करता रहूंगा, मैं किसी से नहीं डरता।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय का अपमान करने के भाजपा के आरोप पर कहा कि मैंने हमेशा भाईचारे की बात की है, यह ओबीसी के बारे में नहीं है।
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कांग्रेस नेता ने कहा, 'अडाणी जी की शेल कंपनी हैं, उनमें 20 हजार करोड़ रुपया किसी ने निवेश किया है, ये पैसे किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मोदी जी और अडाणी जी के रिश्ते के बारे में पूछा। मेरी बातों को सदन की कार्यवाही से हटाया गया।'
राहुल गांधी ने कहा, 'मेरे बारे में मंत्रियों ने झूठ बोला, जबकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसका दावा किया गया था। मैंने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि मुझे जवाब देने का मौका मिले, लेकिन मौका नहीं मिला।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया, 'हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिये लड़ रहा हूं, आगे भी लडता रहूंगा। मैं नहीं डरता।'
केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।
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अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई।