Uttar Pradesh: गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात साल की कैद-ए-बामुशक्कत

डीएन ब्यूरो

कौशांबी जिले की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी व्यक्ति को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

सांकेतिक तस्वीर (फ़ाइल)
सांकेतिक तस्वीर (फ़ाइल)


कौशांबी: कौशांबी जिले की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी व्यक्ति को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

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जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 29 जुलाई को कोखराज थाना क्षेत्र के कसिया गांव निवासी राहुल मुसहर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया गया था कि उसी के गांव के शंभू नाथ मूसहर ने शराब के नशे में धन के लेनदेन को लेकर उसके छोटे भाई पांचू मुसहर (13) का गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

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उन्होंने बताया कि इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश राकेश कुमार ने शंभूनाथ को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।










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