तीन तलाक कानून की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक निरोधक कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।
नई दिल्ली: मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक (Triple Talaq) को दंडात्मक अपराध बनाने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक निरोधक कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
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Supreme Court issues notice to Central government after hearing three petitions which had challenged the constitutional validity of 'The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 (Triple Talaq law) pic.twitter.com/CycmQRc3x3
— ANI (@ANI) August 23, 2019
शीर्ष अदालत ने जमीयत उलमा - ए - हिन्द और दो अन्य की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम (विवाह अधिकार संरक्षण ) कानून 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। बता दें कि बीते महीने के अंत में तीन बार लोकसभा से पास हो चुके तीन तलाक पर राज्यसभा ने भी अपने कड़ी परीक्षा के बाद मुहर लगा दी थी। (वार्ता)
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