सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति को दिये ये बड़े निर्देश, जानिये मामले में पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को धन के कथित दुरुपयोग को लेकर उनके खिलाफ दायर मामले में गुजरात पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट


नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को धन के कथित दुरुपयोग को लेकर उनके खिलाफ दायर मामले में गुजरात पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने न्यायालय को बताया कि दोनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश पारित किया।

इस मामले में दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की एक याचिका को निस्तारित करते हुए पीठ ने कहा, “अभी तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है। एएसजी का मानना है कि सहयोग की कमी का एक तत्व है। (जमानत के संदर्भ में) जैसा है वैसा रहने दें, प्रतिवादी आवश्यकता पड़ने पर जांच में सहयोग करेंगे।”

यह भी पढ़ें | सुप्रीम कोर्ट 42 दिनों के ग्रीष्मावकाश के बाद खुलेगा कल, अतीक अहमद समेत इन अहम मामलों पर होगी सुनवाई

पीठ में न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा भी शामिल हैं।

शीर्ष अदालत ने सीतलवाड़ की उस याचिका का भी निस्तारण कर दिया जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आठ फरवरी, 2019 के फैसले में अग्रिम जमानत देते समय की गई टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया गया था।

पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत सुनिश्चित करते हुए कहा, “यह कहना बेतुका है कि जमानत के चरण में की गई कोई भी टिप्पणी मामले की सुनवाई पर शायद ही कोई प्रभाव डाल सकती है। हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।”

यह भी पढ़ें | History of Taj Mahal: सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के इतिहास की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कही ये बातें

धन की कथित हेराफेरी का मामला अहमदाबाद अपराध शाखा ने एक शिकायत पर दर्ज किया था, जिसमें सीतलवाड़ और आनंद पर 2008 और 2013 के बीच अपने एनजीओ ‘सबरंग ट्रस्ट’ के माध्यम से केंद्र सरकार से “धोखाधड़ी” से 1.4 करोड़ रुपये का अनुदान हासिल करने का आरोप लगाया गया था।










संबंधित समाचार