Gorakhpur News: गोरखपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

डीएन संवाददाता

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी ख़बर

थाना तिवारीपुर (फ़ाइल)
थाना तिवारीपुर (फ़ाइल)


गोरखपुर: वर्ष 2022 में थाना तिवारीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के एक सनसनीखेज मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अभियुक्त को 20,000 रुपये का अर्थदंड भी देना होगा।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में इस मामले पर निरीक्षक राजेन्द्र प्रताप सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की।

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विशेष पॉक्सो-02 न्यायालय गोरखपुर ने मु.अ.सं. 50/2022 के तहत धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना तिवारीपुर में अभियुक्त सलमान को अपराध का दोषी पाया।

न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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