उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हिंदू महिला को पिरान कलियर में प्रार्थना की अनुमति दी
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक हिंदू महिला को हरिद्वार जिले में स्थित पिरान कलियर शरीफ दरगाह में प्रार्थना करने की अनुमति दे दी ।पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नैनीताल (उत्तराखंड):उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक हिंदू महिला को हरिद्वार जिले में स्थित पिरान कलियर शरीफ दरगाह में प्रार्थना करने की अनुमति दे दी ।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अदालत ने पुलिस को महिला को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं ।
उच्च न्यायालय ने महिला से दरगाह में प्रार्थना करने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए क्षेत्र के पुलिस थानाधिकारी को एक पत्र देने को कहा है ।
मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 मई तय की गयी है ।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने जानना चाहा कि अपना धर्म न बदलने वाली याचिकाकर्ता पिरान कलियर में प्रार्थना क्यों करना चाहती है ।
महिला ने स्पष्ट किया कि वह पिरान कलियर से बहुत प्रभावित है और वहां प्रार्थना करना चाहती थी लेकिन उसे इसकी इजाजत नहीं दी गयी ।
मामला मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली 22 वर्षीय अविवाहित हिंदू महिला से जुड़ा है जिसने पिरान कलियर में प्रार्थना करने की अनुमति लेने के लिए याचिका दायर की है और धार्मिक संगठनों से खतरे को देखते हुए सुरक्षा की गुहार लगायी है ।
याचिका में हिंदू धर्म को मानने वाली महिला ने पिरान कलियर में बिना भय, वित्तीय लाभ, धमकी या दवाब के प्रार्थना करने की इच्छा जाहिर की है ।
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